बॉम्बे लीक्स ,नई दिल्ली
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।इस मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने करीब 208 लोगों के बयान दर्ज किए है।सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के बयान लिए गए हैं, उनमें बृजभूषण के सहकर्मी, रिश्तेदार, सहयोगियों के परिवार वालों से उनके व्यवहार और बर्ताव पर पूछताछ की गई।बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नवाबगंज थाना अंतर्गत विश्नोहरपुर में यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद का पैतृक निवास है। जहां दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए है।
गौरतलब है कि भाजपा सांसद और मंत्री ब्रजभूषण सिंह मामले का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है।ऐसे में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तेज़ी दिखाते हुए जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है।बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस दोनों ही मामलों में इसी हफ्ते में कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर देगी।ये रिपोर्ट पहले दाखिल होनी थी, लेकिन कुछ और लोगों के बयान का इंतजार किया जा रहा है जो इस हफ्ते में पूरे हो जाएंगे।दिल्ली पुलिस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।एसआईटी सूत्रों के मुताबिक, जांच में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बृजभूषण अपने करीबियों, सहयोगियों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, ये सब भी पता किया गया है।गोंडा के अलावा दो बार दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के दिल्ली आवास पर जाकर भी जांच की है क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर के पास मौजूद उनके आवास पर विनेश ने छेड़खानी का आरोप लगाया था।वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे।सात शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग पहलवान ने POCSO में शिकायत की थी, जिसे पीड़िता ने बदल दिया है।अब उसने बयान में बदलाव करते हुए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है। दो जून को कुश्ती की नाबालिग पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया था।बता दें कि महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज की गईं, इनमें एक पोक्सो एक्ट के तहत थी। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत सात महिला रेसलर ने शिकायत की थी। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनकर इसे गंभीर मामला बताया था। और दो दिन में दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए कहा था। तब जाकर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।
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