भाऊ साहेब अंधालकर याचिकाकर्ता
मुंबई :मुंबई हाई कोर्ट ने बर्शी के आजाद उम्मीदवार विधायक राजेंद्र राऊत के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पुणे एंटी करप्शन ब्यूरो को या देश दिया है कि 3 महीने के भीतर वह अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करें इसके अलावा जांच की स्थिति बताने के लिए भी वह हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते रहें।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता भाऊसाहेब अंधालकर नाम के पूर्व पुलिस अधिकारी ने राजेंद्र राऊत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधायक होने का गलत फायदा उठाया है और गलत फायदा उठाने के साथ-साथ अवैध रूप से आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा की है अंधालकर ने अपने आरोप में हाईकोर्ट में बताया कि उनके पास 700 करोड रुपए की आय से अधिक संपत्ति है इसके अलावा एलेक्शन कमिशन के नजदीक अपने हलफनामे में जिस संपत्ति का उन्होंने जिक्र किया है उसके बाद मौजूदा उनकी संपत्ति 1000 गुना से भी अधिक है इसलिए उनके पास अवैध संपत्ति का जखीरा है इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कराई जाए।
अंधालकर ने अपनी याचिका में इस बात का उल्लेख किया है कि 2021 से पहले उन्होंने कई विभागों को उनके विरुद्ध शिकायत की लेकिन कहीं से कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह राजनेता हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सारे विभाग टालमटोल कर रहे हैं 2021 में उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि तूने एंटी करप्शन ब्यूरो 3 महीने के अंदर राजेंद्र रावत के खिलाफ क्या रिपोर्ट पेश करती है।
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