बॉम्बे लीक्स ,मुंबई
11 जून तक मुंबई शहर भर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।यही नही मुंबई में शांति भंग होने से रोकने के लिए पांच या उससे अधिक लोगों की आवाजाही या गैर-कानूनी सभा को भी प्रतिबंध कर दिया गया है।मुंबई पुलिस की निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और तेज आवाज वाले उपकरणों का इस्तेमाल, संगीत मंडलियों और पटाखे छोड़ने, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।हालांकि मुँबई पुलिस द्वारा शहर में कुछ गतिविधियों पर ढील जरूर दी गई है।
गौरतलब है कि मुँबई में निषेधाज्ञा लागू करते हुए 11 जून तक सख्ती कर दी गई है।पोलिस के मुताबिक विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह आशंका है कि शहर में शांति भंग करने की कोशिश की जा सकती है, इसके अलावा मानव जीवन के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का भी गंभीर खतरा है यह आदेश मुंबई पुलि के डीसीपी, ऑपरेशंस विशाल ठाकुर ने जारी किया है।पुलिस के मुताबिक यह एक रुटीन प्रिवेंटिव ऑर्डर है जो मुंबई पुलिस द्वारा नियमित अंतराल पर जारी किया जाता है आदेश 28 मई की रात 12 बजे से 11 जून की रात 12 बजे तक पूरे मुंबई शहर में लागू रहेगा।हालांकि लोगो को विवाह समारोह में शामिल होने की छूट दी गई है। इसके अलावा लोगों को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की छूट दी गई है।आदेश के अनुसार लोग कंपनियों, क्लब, सहकारी सोसायटियों की बैठक में भी शामिल हो सकेंगे।आदेश के अनुसार लोगों को फिल्में देखने के लिए जाने की छूट रहेगी, नाटकों या प्रदर्शनों को देखने के उद्देश्य से सिनेमा घरों, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भी स्थान पर या उसके आस-पास और स्कूल, कॉलेज के आस-पास लोगों के एकत्र होने की भी छूट दी गई है।रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की छूट दी गई है, इसके अलावा लोगों को अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की छूट दी गई है।आदेश के अनुसार लोग कंपनियों, क्लब, सहकारी सोसायटियों की बैठक में भी शामिल हो सकेंगे।
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