बॉम्बे लीक्स ,नई दिल्ली
मुरादाबाद : सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे बिट्टू की बहन सट्टा क्वीन हसीना को नशीले पदार्थों की तस्करी में अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर हसीना को दो साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।हसीना को मुरादाबाद की NDPS कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुनाते हुए 2-2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया।डॉन हसीना पर चरस और नशे का इंजेक्शन का आरोप था जिसमे हसीना को दोषी पाया गया।
मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र स्थित मझोला थाना से जुड़ा बताया जाता है।जहाँ जयंतीपुर की रहने वाली हसीना नाम की महिला को कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी में दोषी पाए जाने पर 10-10 साल की सजा सुनाई है।अदालत ने हसीना पर दो लाख जुर्माना भी लगाया है।डॉन हसीना को एनडीपीएस कोर्ट में चल रहे 2 अलग अलग नशे के मामले में 10 -10 साल की सजा सुनाई गई है।हसीना को 8/21 चरस में एवं एक लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा जबकिं 8/22 नशीले इंजेक्शन में 10 साल की सजा के साथ एक लाख जुर्माना की सजा तय कर दी।
अदालत के मुताबिक हसीना के ऊपर तय की गई दोनों सजाए एक साथ चलते हुए 10 सालों में खत्म भी हो जाएंगी।हसीना पर इस मुकदमे की सुनवाई एनडीपीएस कोर्ट संख्या 7 में चल रही थी, जिसमें हसीना को दोषी करार मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है।मामले पर गौर करें तो मुरादाबाद अधिकारी के मुताबिक 9 अगस्त 2019 को हसीना नाम की महिला द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए इसकी सूचना एनडीपीएस विभाग को दी गई थी। जिसके बाद एनडीपीएस और पुलिस विभाग के ज्वांइट ऑपरेशन के बाद हसीना के घर पर दबिश देने के बाद उसके पास से 69 नशे के इंजेक्शन 480 कैप्सूल समेत भारी मात्रा में चरस व अन्य नशे की सामग्री बरामद हुआ था।इसी मामले में डॉन हसीना को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। हसीना के ऊपर यह एक संगीन अपराध बताया गया है।वही बताया यह भी जा रहा है कि हसीना के ऊपर संगीन अपराधो के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है।
हालांकि बचाव पक्ष का कहना था कि हसीना की चार बेटियां हैं। उनकी देखभाल करने वाला उसके सिवाए घर में और कोई नहीं है इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि हसीना एक आदतन अपराधी है। इसलिए उसके खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए औेर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद हसीना को नशे के धंधे में लिप्त मानते हुए दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई।
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