बेटगिरी डेस्क
मुंबई : मुंबई हाई कोर्ट ने उसके द्वारा दिए गए आदेशों की अवमानना करने के जुर्म में शिवाजी नगर पुलिस थाने की महिला पुलिस अफसर दीपाली पाटिल को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है साथ में इस बात का भी आदेश दिया है कि इसे तुरंत हिरासत में लेकर स्थानी अदालत में पेश किया जाए और एक लाख रुपए के मुचुलके पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इस आदेश के बाद सरकारी वकील ने कोर्ट से विनती की कोर्ट ने कुछ समय के लिए मोहलत देते हुए सरकारी वकील को कहा कि पुलिस कमिश्नर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं इसकी कोर्ट को जानकारी दें नहीं तो यह आदेश लागू हो जाएगा।
कोर्ट के आदेश के अनुसार 24 जूलाई को शिवाजी नगर पुलिस अफसर दीपाली पाटिल ने याचिकाकर्ता को उसकी 5 साल की बेटी के साथ गिरफ्तार कर के पुलिस थाने में जम कर पीटा था इस दौरान उनके परिवार के लोग पुलिस थाने के बाहर मौजूद थे। इस बात की जानकारी पुलिस अफसर दीपाली पाटिल को हुई उन्होंने महिला और उनके 5 साल के बच्चे को पुलिस थाने के पहले माले पर ले जाकर पीटना शुरु किया जिसकी आवाज बाहर खड़े परिजनों ने सुनी उनके वकील ने दीपाली पाटिल समेत सारे पुलिस वालों को इस बात की जानाकारी दी कि मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें Antrim Relief दी है लेकिन पुलिस वालों ने कोर्ट के आदेश को मानने के बजाए महिला को गिरफ्तार किया और उसकी स्टेशन डायरी में एंट्री भी नहीं की।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अफसर दीपाली पाटिल के खिलाफ़ मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया की वह उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें लेकिन पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कोर्ट की इस हिदायत और आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया जिसके बाद कोर्ट ने दीपाली पाटिल के खिलाफ़ कड़ा रुख करते हुए यह आदेश दिया कि उसे तुरंत पुलिस हिरासत में लिया जाए और उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए।
ध्यान रहे शिवाजी नगर पुलिस थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ़ 354,501,506 की धाराओं के तहेत मामला दर्ज किया था जिसमें पुलिस ने पुरुषों के साथ साथ एक महिला के खिलाफ़ इसी धारा के तहेत मामला दर्ज किया था जिस पर कोर्ट ने महिला पर दर्ज हुई धारा को लेकर एथराज़ जताया था।
Post View : 140