बॉम्बे लीक्स, महाराष्ट्र
मुंबई : एक बांग्लादेशी महिला के खिलाफ केस नहीं चलाने पर महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेश देवेन भारती और एक अन्य पर मामला दर्ज किया गया है।दोनों के खिलाफ यह मामला मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।मामले में सीनियर IPS अधिकारी देवेन भारती और एक रिटायर ACP दीपक फटांगड़े पर दर्ज हुआ है।जिसमे एक कथित बंगलादेशी महिला रेश्मा खान भी शामिल है।धाराएं चीटिंग फोर्जरी जैसी धाराओं में शामिल है।पूरा मामला एक बांग्लादेशी महिला रेशमा खान से जुड़ा हुआ है। जिसपर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का आरोप है।
इस मामले में दर्ज FIR के मुताबिक रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक दीपक करूलकर के बयान के अनुसार 8 दिसंबर 2021 को उसे क्राइम ब्रांच के सिपाही सुहास खंदारे ने बताया की उसे महाराष्ट्र के DGP संजय पांडेय को घूसखोर रेशमा खान और अन्य लोगों के खिलाफ चल रही जांच के सम्बंध दिए बयान के संदर्भ में आगे की जांच के लिए बुलाया है, जिसके बाद करूलकर क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचे।
करूलकर के अनुसार वो पुलिस विभाग से 30 नवंबर 2017 को रिटायर हुआ। जबकिं जुलाई 2015 में मेरी पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच-1 के आइ ब्रांच में सीनियर पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात हुआ था। बताया कि जुलाई 2015 से नवंबर 2017 के बीच हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट आई जिन्होंने भारतीय होने का सबूत देते हुए पासपोर्ट हासिल किया है। लेकिन उनके द्वारा दिये गये दस्तावेज की सत्यता संदेह के घेरे में थी।जिसके बाद जांच के बाद पता चला कि रेशमा खान नाम की महिला के पासपोर्ट के लिए दिए गए बर्थ सर्टिफिकेट पर संदेह था। जिसके बाद जांच के लिए 24 परगना पश्चिम बंगाल के पते को वेरिफाई करने के लिए एक टीम वहां भेजी गई। जांच में पता चला कि उस बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड वहां पर मौजूद ही नहीं है।
कहा कि इस बात की जानकारी होने पर मैंने तुरंत मालवानी पुलिस स्टेशन के उस समय के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक फटांगड़े को मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ने मौखिक रूप से मुझे बताया की फटांगड़े रेशमा खान के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने दे रहे हैं।
करुलकर के अनुसार उन्होंने आवश्यक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट आई विभाग को भेजने के लिए कहा, लेकिन फटांगड़े द्वारा मुझसे कहा गया कि इस मामले में इस समय के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेन भारती ने मामला न दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके कुछ दिनों के बाद देवेन भारती ने मुझे कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया। मैं देवेन भारती से मिलने तो गया लेकिन उनके दफ्तर के बाहर मिला।
देवेन भारती ने मुझसे दफ्तर के बाहर कहा कि रेशमा के मामले में कुछ करो मत, कहा कि यदि कुछ किया तो आगे तुम्हे परेशानी होगी।इसके बाद जारी रही मेरी जांच के बाद पता चला कि रेशमा खान एक राजकीय पार्टी से जुड़ी है और हाजी हैदर खान की पत्नी है। वहीं गुप्त रूप से यह भी पता चला कि रेशमा खान बांग्लादेश की नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रही है।कुरूलकर के अनुसार इस मामले में अक्टूबर 2020 RTI के तहत इस मामले से जुड़े दस्तावेज की एक कॉपी प्राप्त की।इस कॉपी के माध्यम से ACP ने जवाब में कहा कि 2018 तक के कई दस्तावेज नष्ट किए गए हैं। कुरूलकर के इस बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस में ADG रैंक के अधिकारी देवेन भारती, रिटायर्ड ACP दीपक फटांगड़े और कथित बांग्लादेश की नागरिक रेशमा खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में IPC की धारा 465, 467, 468, 471, 420 और 34 के साथ सम्बंधित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है।
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