मुंबई: महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मिनारा मस्जिद ट्रस्ट के फर्जी ट्रस्टी अब्दुल वहाब समेत तीन लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहेत (120-B، 420,465,467,468,470 471) एफ आई आर दर्ज करने का हुक्म जारी किया है जिन लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया उनके नाम फैजान मोमिन ,वहाब अब्दुल लतीफ ,और वहां अब्दुल लतीफ का एक सहयोगी जिसने इस फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभाई है। जबकि फैजान मोमिन वक्फ बोर्ड में बतौर क्लर्क काम करते हैं।
महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के क्लर्क जुनेद सय्यद ने अपने आदेश में लिखा है की सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इमलाक को लेकर जो मोहलत दी थी इस मोहलत के बीच में मिनारा मजीद ट्रस्ट अपने दस्तावेज वक्फ बोर्ड में जमा करने नहीं कर सका इस तरह से मिनारा मस्जिद ट्रस्ट यह साबित करने में नाकाम रहा की वह वक्फ मिल्कियत नहीं है।
मिनारा मस्जिद ने इसके लिए वक्फ बोर्ड में एक और फर्जी वाडा किया उन्हों ने वक्फ बोर्ड में मौजूद एक क्लर्क की मिली भगत से कुछ दस्तावेज वक्फ बोर्ड में बैकडेटेड जमा कर दिए ताकि यह साबित किया जा सके की सुप्रीम कोर्ट की दी गई मियाद के दौरान ही मिनारा मस्जिद ट्रस्ट ने अपने दस्तावेज जमा किए।
दर असल इस दौरान जब मिनारा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से फर्जीवाडा किया गया था उस दौरान वक्फ बोर्ड के क्लर्क फैजान मोमिन को एक ऐसा बिचौलिया जिसने मिनारा मस्जिद ट्रस्ट का ठेका लिया था उसने इस फर्जीवाड़ा करने के लिए मुंबई की एक दरगाह के चेयरमैन के जरिए बैक डेटेड दस्तावेज जमा करने के लिए दबाव बनाया था जिसके बाद फैजान मोमिन ने यह पेपर बैक डेट में जमा किए।मिनारा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से इस व्यक्ति को बतौर बिचौलिया दलाल रखा गया है जो कभी ऑयल माफिया मोहम्मद अली शेख के यहां नौकरी करता था। वक्फ बोर्ड में अपने आदेश में इस व्यक्ति के खिलाफ भी संगीन धाराओं के तहेत एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया है।
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