बॉम्बे लीक्स, दिल्ली
दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतल साथ ले जाने की मंजूरी मिल गई है।शराब को लेकर सीआईएसएफ (CISF) और मेट्रो अधिकारियों की साझा कमिटी ने मिलकर यह फैसला लिया है। जिसके बाद अब मेट्रो में सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल यात्री ले जा सकेंगे।बता दें कि अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन अब नया आदेश जारी होने के बाद सभी मेट्रो लाइन पर इसे लागू कर दिया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है। DMRC ने यात्रियों को शराब की दो बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति जारी कर दी है। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति दो सीलबंद बोतलों की अनुमति है।बताया जा रहा है कि CISF और DMRC के अधिकारियों की एक कमेटी ने आदेश पारित करने से समीक्षा की थी।इसके पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी।बाकी लाइनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू लागू होगा। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। पैसेंजर से खास अपील भी की गई है।हालांकि, इस आदेश के बावजूद मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अपराध की श्रेणी में ही आएगा। मेट्रो ने इस आदेश के बाद यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान उचित व्यवहार को बनाए रखे। अगर कोई शराब के नशे में पाया जाता है तो उस पर कानून के हिसाब के कार्रवाई की जाएगी।डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्यवहार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।दरअसल आमतौर पर शराब पीने वालों को मेट्रो में चढ़ने से नहीं रोका जाता है।हालांकि, मेट्रो में शराब पीना या शराब पीकर उपद्रव करने या झगड़ा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ को यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हालात ज्यादा बिगड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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