• आवेदनकर्ता को नही बर्बाद करना पड़ेगा समय , कुछ प्रकिर्याओ के तहत पूरे करने होंगे डीएल के प्रोसेस।
| संवाददाता बॉम्बे लीक्स |
मुंबई : केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मध्य ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना डीएल बनवाने की राह आसान कर दी है।हालांकि कुछ प्रोसेस के तहत आवेदनकर्ता को डीएल जारी कर दिया जाएगा।जिसके बाद न सिर्फ उनके समय की बचत होगी बल्कि आवेदनकर्ता को रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर के चक्कर भी नही काटने पड़ेंगे।ऐसे में नए ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहले की भांति काफी जटिल प्रकिर्या से अब आवेदनकर्ताओं को गुजरना नही पड़ेगा। राहत की बात यह है कि आवेदनकर्ताओं के बर्बाद होने वाले समय और पैसा भी की बचत होगी।
इससे पहले आवेदनकर्ता को अपने डीएल को लेकर ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी का हफ़्तों तक इन्तजार करना पड़ता था। जिसके बाद अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नये नियम को नोटिफाई किया गया है। जिसके मुताबिक़ DL के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और यहां पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से अगले महीने से इस नियम को लागू कर दिया गया है। जिसके तहत आवेदकर्ता को कई लाभ मिलने वाले है। पहला तो कोविड-19 के इस दौर में संक्रमण से बचाव होगा जबकि दूसरी तरफ ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिसके बाद आप समय की बचत के साथ साथ निश्चित समय अवधि पर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे।
सरकार के इस नए जारी नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आवेदक की सहूलियत का खासा ध्यान रखने के साथ ही सरकार ने इसमें एक ख़ास शर्त भी रखी है जिसके अनुसार आपको ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पूरी तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा। जिसके बाद आपको आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।इसी के साथ आपको मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में कार चलाने के लिए जरूरी स्पेस, बायोमीट्रिक आईडी जैसी कई सुविधाएं देते हुए आपकी ड्राइवर ट्रेनिंग को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के बाद उसका अध्यन किया जायेगा।इन प्रकिर्याओ के आधार पर ही आपको DL जारी कर दिया जाएगा।
प्राप्त खबरो के अनुसार जल्द ही सरकार की तरफ से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की मान्यता को लेकर भी कुछ नियम जारी करने की प्रकिर्या जारी है।सरकार द्वारा जारी नियमो के तहत उसका पालन करने के उपरांत ही ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को मान्यता दी जाएगी। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों से आवेदक को ड्राइविंग सीखने के बाद ही बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए डीएल के योग्य मानते हुए डीएल जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल अगले माह से इस प्रकिर्या को लागू कर दिया गया है।
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