बॉम्बे लीक्स, दिल्ली
आज दिल्ली हाईकोर्ट में ED केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। यानी मनीष कल अपने घर जा सकेंगे, लेकिन पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत दी। कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक की राहत देते हुए कहा कि वह इस दौरान पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।हाई कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे।उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत है।इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है और साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं।दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी।अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी लेकिन पत्नी की सेहत स्थिर होने के कारण उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आरोपी भी बनाया है।
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