बॉम्बे लीक्स,दिल्ली
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के CBI मामले में ये सुनवाई की।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को 4 बजे फैसला सुनाएगी।
विशेष न्यायाधीश ने कहा, सीबीआई की ओर से आरोपी को नियमित जमानत दिए जाने के विरोध में एक संक्षिप्त लिखित जवाब दिया गया है। मुकदमे की प्रति और उससे संबंधित दस्तावेज आरोपी के वकील को दिए गए हैं। केस डायरी की प्रति और कुछ गवाहों के बयान भी उपलब्ध कराए गए हैं। अदालत ने 21 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। सीबीआई ने सात दिन की अपनी हिरासत में सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।सीबीआई अब तक सिसोदिया से सात दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च की शाम को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले के सिलसिले में बंद थे।
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