• एक्सिस बैंक पर फ्रॉड और संदिग्ध सौदों की रिपोर्टिंग नियमों के मुताबिक न करने के जैसे कई आरोप।
मुंबई ब्यूरो | बॉम्बे लीक्स
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाए गए Axis Bank पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी वैधानिक जांच में पता चला कि एक्सिस बैंक नियमों से जुड़े कुछ विशेष प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था।जिसके बाद एक्सिस बैंक पर RBI द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक पर लगाया गया यह जुर्माना रिजर्व बैंक की ओर से जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ नॉन कंप्लायंस के लिए लगाया गया है।जिसके तहत बैंक पर फ्रॉड और संदिग्ध सौदों की रिपोर्टिंग नियमों के मुताबिक नहीं करने के आरोप के साथ साथकॉर्पोरेट ग्राहक
के रूप में प्रायोजक बैंकों और SCB/UCB के बीच पेमेंट सिस्टम के नियंत्रण को मजबूत करना’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक्सिस बैंक को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओ का निर्देश, 2016’ शामिल है।
हालांकि एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस के जरिये एक्सिस बैंक से पूछा गया गया था कि प्रावधानों का पालन करने मे नाकाम रहने के कारण बैंक पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए।हालांकि एक्सिस बैंक की ओर से आरबीआई की नोटिस का जवाब देने के बाद व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई भी हुई थी।लेकिन रिजर्व बैंक एक्सिस बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद काफी विचार एवं गाईड लाईन के अनुसार RBI ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक के अलावा दो अन्य को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण पेनल्टी जारी की है। महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये और अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। महाबलेश्वर बैंक ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक के डायरेक्टर के रिश्तेदार को लोन दिया था।जबकि अलीबाग को-ऑपरेटिव बैंक को ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन करने पर ये पेनल्टी लगी है।हाल ही में नियमों के उल्लंघन के आरोप में 14 बैंकों पर RBI जुर्माना लगा चुका है।
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