बॉम्बे लीक्स ,दिल्ली
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ सकती है। दरअसल इस मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने 6 जगहों का उल्लेख किया है, जहां उसके साथ बृजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ की थी।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है, उनमें से 6 ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है।अदालत में पेश की गई दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट के हवाले से दावा किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़खानी की और पीछा किया और उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए।दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट में कहा गया है कि अभी तक की जांच के आधार पर सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुक़दमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की शीलता भंग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत आरोप तय किए गए हैं।ये आरोप पत्र 13 जून को अदालत में पेश किया गया था।ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल छह मामले दर्ज किए गए हैं।इनमें से दो मामलों में उन पर 354, 354ए, 354डी धाराएं लगाई गई हैं जबकि चार मामलों में 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए हैं।दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट के मुताबिक़ जांचकर्ताओं ने कुल 108 गवाहों से बात की, जिनमें से 15 ने पहलवानों के लगाये आरोपों का समर्थन किया।इन गवाहों में पहलवान, कोच और रेफरी भी शामिल हैं।वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि वो ना ही कभी पहलवानों से मिले हैं और ना ही उनके पास उनके फ़ोन नंबर हैं।महिला पहलवान की शिकायत के मुताबिक आरोप लगाया गया है कि जब वो होटल के रेस्त्रां में डिनर कर रही थी, अभियुक्त (सिंह) ने उन्हें डिनर टेबल पर बुलाया…आरोपी सिंह ने महिला के सीने पर हाथ फेरे, दबाया और फिर हाथ सरकाते हुए पेट तक ले आया, महिला पहलवान के मुताबिक आरोपो सिंह ने ऐसा तीन-चार बार किया था। यही नही आरोप है कि उसने डब्ल्यूएफ़आई के दफ़्तर में भी महिला को ग़लत तरीक़े से छुआ।महिला की हथेली, घुटनों, जांखों, कंधों को महिला के मर्ज़ी के बिना छुआ।महिला की छाती पर आरोपी मंत्री ने हाथ रखकर सांस जांचने के बहाने पेट तक गलत हरकत की।
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