मुंबई :मुंबई के वडाला पुलिस थाने ने बी पी सी एल बेन्सिन इन्स्टॉलेशन के पास 7 मई को बीपीसीएल पाईपलाईन में सुराख कर के तेल चोरी करने की कोशिश में नामालूम आरोपियों के खिलाफ 379, 511, 427 भा. द.वी सह कलम 15( 2), 15( 4 ) पेट्रोलियम मिनरल्स पाईपलाईन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहेत मामला दर्ज किया है हालांकि इस मामले में अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई।
आपको बता दें कि इस इलाके में तेल की कई कंपनियां हैं इन कंपनियों की पाइप लाइन में ऑयल माफिया सेंध मारी कर के बड़े पैमाने पर तेल चोरी करते हैं जिस से तेल कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है।रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी कहते हैं की ऑयल माफियाओं का एक बड़ा सिंडिकेट इस इलाके में सक्रीय है जो पाइप लाइन में छेद कर के तेल चोरी करने के लिए वहां अपना पाइप फिट कर देते हैं और बाद में बड़े पैमाने पर तेल चोरी करते हैं इस में तेल कंपनियों के कई लोग शामिल रहते हैं जिनकी ऑयल माफियाओं से साठ गांठ रहती है जिसकी वजह से ऑयल माफिया पाइप लाइन में सुराख कर के अपना सिस्टम बैठा देते हैं। चूंकि ऑयल कपनियों की मिली भगत रहती है इसलिए लंबे समय से लंबे तक तेल चोरी का यह गोरख धंधा चल रहा है।
त्रिवेदी कहते हैं की चोरी के इस खेल में आग लगने का अंदेशा रहता है चूंकि ज्वलनशील पदार्थ रहता है इसलिए आग कभी भी लग सकती है और अगर लगी तो बहुत बाद बहुत बड़े पैमाने पर इसका नुकसान हो सकता है ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा।
जानकारी में यह बात सामने आई है की इस इलाके में आतिश बुराडे, सोनू सिंह उर्फ बब्बू, श्याम सिंह नाम के ऑयल माफिया बड़े पैमाने पर सक्रीय हैं जो तेल की इन कंपनियों से बाहर जाने वाले टैंकर और पाइप लाइन में इसी तरह से सेंध मारी कर के तेल चोरी करते हैं।
इस से पहले सन 2019 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने तीन लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक ऑयल माफिया रैकेट का खुलासा किया था।
यह गिरोह मुंबई के JNPT (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) और BPCL (भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) की ऑयल फील्ड से फर्नेस ऑयल (भट्ठी जलाने का तेल) उठाते थे और एक पार्किंग प्लॉट पर तेल टैंकर रोककर आधा तेल निकाल कर उसमें पानी भर देते थे.क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया था कि BPCL में काम करने वाले लोगों से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी क्योंकि यह रैकेट पिछले कई सालों से चल रहा था।
मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने मोहम्मद नसीम सिद्दीकी (26), सैफू मोहम्मद नफीस खान (48) और राजू कैलाश सरोज (32) को गिरफ्तार किया था। सभी पर आईपीसी की धारा 379, 420, 462, 472, 484 और 120 बी लगाई गई थी।
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