Mumbai Railway Stunts Bhayandar – मुंबई और उसके उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर जान जोखिम में डालकर स्टंट करने वालों के खिलाफ मुंबई रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कड़ी कार्रवाई की है। भायंदर रेलवे पुल पर खतरनाक तरीके से चढ़कर करतब दिखाने, रेलवे संपत्ति पर अनधिकृत भित्तिचित्र (Graffiti) बनाने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने छह युवकों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में से पांच बालिग युवकों को रेलवे अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन पर भारी जुर्माना लगाया, जबकि एक नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया।
Mumbai Railway Stunts Bhayandar – रेलवे ब्रिज के गर्डर्स पर लटककर बना रहे थे रील्स, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई
यह मामला तब प्रकाश में आया जब भायंदर रेलवे क्रीक ब्रिज पर कुछ युवकों द्वारा सुरक्षा बैरिकेड्स फांदकर ऊंचे लोहे के गर्डर्स पर खतरनाक स्टंट करने और पिलरों पर स्प्रे पेंट से भित्तिचित्र उकेरने का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया। हाई-वोल्टेज ओवरहेड तारों (OHE) और नीचे बहती खाड़ी के ठीक ऊपर जानलेवा जोखिम उठाकर बनाए जा रहे इन वीडियोज का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष जांच दल गठित किया। पुलिस ने सोशल मीडिया हैंडल्स और डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से आरोपियों की पहचान की।
Mumbai Railway Stunts Bhayandar – रेलवे पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, स्थानीय इलाकों से दबोचे गए आरोपी
तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूत्रों से मिले इनपुट के आधार पर रेलवे पुलिस ने भायंदर और मीरा रोड के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर छह संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ‘लाइक्स’ और ‘फॉलोअर्स’ बटोरने की होड़ में इस तरह के जोखिम भरे स्टंट और पेंटिंग करते थे। पुलिस ने स्टंट रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और स्प्रे पेंट के डिब्बे भी जब्त किए हैं।
Mumbai Railway Stunts Bhayandar – रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस, यात्रियों और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील
आरोपियों के खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम (Railway Act) की विभिन्न धाराओं के तहत रेलवे ट्रैक पर अवैध अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने और यात्रियों व खुद की जान को खतरे में डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। रेलवे कोर्ट ने पांचों बालिगों को भविष्य में ऐसी हरकत न दोहराने की सख्त हिदायत के साथ आर्थिक जुर्माना लगाकर रिहा किया, जबकि नाबालिग को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया। रेलवे प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें पटरियों व पुलों पर जानलेवा स्टंट करने से रोकें।
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