
ऑयल माफिया साहिल खान (प्लस लुब्रिकेंट कंपनी)
मुंबई : Bombay Leaks ने हाल ही में प्लस लुब्रिकेंट नाम की कंपनी जो कि अरब सागर में अवैध कामों के लिए सक्रीय है उसके काले कारनामों के बारे मे लिखा था जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई लेकिन मुंबई पुलिस ने कार्रवाई को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए लेकिन महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस कंपनी के खिलाफ न केवल कार्रवाई की है बल्कि इस कंपनी द्वारा अरब सागर में अवैध गतिविधियों को लेकर कंपनी बंद करने का फरमान जारी किया है जिसकी कॉपी Bombay Leaks के पास मौजूद है। यह कंपनी अपनी तिगड़म और पावर पववों की वजह से कई विभाग को बेवकूफ बनाने उन्हें मैनेज करने में अब तक कामयाब रही लेकिन महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के सामने इसकी एक नहीं चली।
महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी जांच में पाया कि इस कंपनी का ईटीपी इंस्टालेशन सही नहीं है और यह गैर कानूनी तरीके से हानिकारक पदार्थ की तस्करी करते हैं, इस कंपनी का रिप्रोसेसिंग एक्टिविटी है वह भी सही नहीं है वह सक्रीय नहीं है, कंपनी के जो प्रापर शेड होना चाहिए वह भी नहीं थे ऑयल स्पिलेज इनकी फैकट्री में पाया गया हाउस कीपिंग का जो सिस्टम है वह भी बेहतर नहीं है।
CHWTSDF के तहेत जो हानिकारक पदार्थ है उसे डिस्पोज़ करने की जो मात्रा है वह भी कम पाई गई है, इसी तरह से महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने पूनम पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड को भी फैक्टी बंद करने का फरमान जारी किया था, बावजूद इसके प्लस लुब्रिकेंट कंपनी ने एमपीसी बोर्ड और जेएनपीटी पोर्ट को बिना जानकारी दिए अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखा, उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानून का उल्लघन करते हुए प्लस लुब्रिकेंट कंपनी ने पूनम पेट्रकेम से 4 टैंकर ऑयली स्लज खरीद लिया जो कि पूरी तरह से अवैध है , इन्होंने U/S 3A ऑफ वॉटर (प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल ऑफ पाल्युशन ऐक्ट 1974) और U/31A ऑफ एयर (प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल ऑफ पाल्युशन ऐक्ट 1981) का उल्लघन किया है।
इस पैक्ट्री का सर्वे करने के बाद अधिकारियों को यह पता चला है कि यह जान बूझ कर सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने इन नियमों का उल्सघन किया है। प्लस लुब्रिकेंट कंपनी के पास सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट ही नहीं है और कंपनी ने हाल ही में एमबीपीए मुंबई पोर्ट ऑथारिटी से इसका ठेका भी लिया और ओशियानिक साइरस नाम की एक जहाज से 37 मेट्रिक टन सीवेज ले जाया गया जबकि इनके पास सीवेज डिस्पोज़ करने का ना तो प्लांट है और न ही लाएसेंस है और न ही कस्टम की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में इसका कोई जिक्र है।
इन्ही गैर कानूनी गतिविधियों को देखते हुए महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड इस कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मैन्युफैकचरिंग बंद करने और कंसर्ट टू ऑपरेट हानिकारक पदार्थ सेक्शन 9 के तहेत इस्तेमाल किया गया और खराब तेल के लिए जो लाएसेंस हासिल किया गया है जो कि एमपीसीबी की ओर से मिलता है उसे कैंसल करने का आदेश जारी किया है यही नहीं लाइट और पानी की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।
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