बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर मुंबई के सार्वजनिक गणेश मंडलों को मंडप निर्माण की अनुमति और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आसानी से प्रदान करने के लिए अपनी ऑनलाइन सिंगल-विंडो प्रणाली की शुरुआत कर दी है। इस कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के जरिए मंडल आयोजक अब एक ही स्थान से बीएमसी के संबंधित वार्ड कार्यालय, स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। इस वर्ष गणेशोत्सव का पावन पर्व 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। बीएमसी का यह ऑनलाइन पोर्टल 14 अगस्त से 13 सितंबर तक चालू रहेगा, जबकि मंडप निर्माण की यह अनुमतियां 26 सितंबर तक मान्य रहेंगी। आयोजक बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर “For Citizens – Pandal” सेक्शन में जाकर आसानी से आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और ऑनलाइन सत्यापन का तरीका
सार्वजनिक गणेश मंडलों द्वारा सबमिट किए गए आवेदनों की सबसे पहले संबंधित वार्ड कार्यालय द्वारा गहन जांच की जाएगी। इसके बाद स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से ऑनलाइन ही एनओसी जारी की जाएगी। जिन नए मंडलों को सार्वजनिक या निजी भूमि पर पहली बार मंडप लगाने की अनुमति चाहिए, उनके आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए जोनल डिप्टी कमिश्नर के पास भेजे जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद मंडल को केवल 100 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा, जिसके तुरंत बाद अनुमति पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिन मंडलों के पास पहले से 5 साल की अनुमति है, उनके लिए ऑनलाइन नवीनीकरण (Renewal) की सुविधा दी गई है। हालांकि, एनओसी जारी करने से पहले वार्ड अधिकारी मौके पर जाकर जमीन का भौतिक सत्यापन करेंगे ताकि स्वीकृत आकार और जगह का मिलान किया जा सके।
5 साल का विकल्प और स्वयंसेवकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण
Paragraph 2: बीएमसी ने उन मंडलों के लिए विशेष राहत दी है जिन्होंने वर्ष 2025 में केवल एक साल के लिए अनुमति ली थी। ऐसे मंडल अब वर्ष 2026 के लिए एक साल का आवेदन चुन सकते हैं या फिर 2026 से 2030 तक की अवधि के लिए सीधे 5 साल की अनुमति का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक निकाय ने सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा फैसला लेते हुए हर सार्वजनिक गणेश मंडल से कम से कम दो स्वयंसेवकों (Volunteers) का एक दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया है। इस ट्रेनिंग सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं को भीड़ प्रबंधन (Crowd Management), अग्निशमन सुरक्षा (Fire Safety) और प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।
सड़कों पर गड्ढे करने पर रोक और सख्त नियम
मुंबई नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि मंडप खड़े करने के लिए सड़कों या फुटपाथों पर गड्ढे खोदने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने आयोजकों से अपील की है कि वे बिना खुदाई वाली आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ही मंडप तैयार करें। नियमों का उल्लंघन करके सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मंडलों को अग्निशमन सुरक्षा मानकों, विज्ञापन लाइसेंसिंग नियमों और संक्रामक रोगों के फैलाव को रोकने के लिए जारी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बीएमसी ने यह भी जानकारी दी कि आगामी सार्वजनिक नवरात्रि उत्सव के लिए मंडप अनुमति के आवेदन 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे, जिनकी वैधता 21 अक्टूबर तक रहेगी।
Post View : 56557






























