शाहिद अंसारी
मुंबई : पूर्व माइनारिटी कमीशन के चेयरमैन मुहम्मद हुसैन खान उर्फ़ अमीर साहब के भांजे अनवर मुहम्मद खान की गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत की अर्ज़ी मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह माना कि मामला संगीन है और इस पर आरोपी की गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत नहीं दी जा सकती।
पिछले साल Bombay Leaks ने यह ख़बर प्रकाशित की थी जिसमें पूर्व माइनारिटी कमीशन के चेयरमैन मुहम्मद हुसैन खान उर्फ़ अमीर साहब के भांजे अनवर मुहम्मद खान ने नय्यर आज़म नाम के एक वयक्ति को बीएमसी की दुकान दिलाने के नाम पर लाखों रूपए का चूना लगाया था। ख़बर लिखने के बाद मीरा रोड पुलिस थाने ने इस मामले में अनवर मुहम्मद खान के खिलाफ़ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। जबकि सरकार ने मुहम्मद हुसैन खान उर्फ़ अमीर साहब को माइनारिटी चेयरमैन के पद से ही हटा दिया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही अनवर मुहम्मद खान ने गिरफ्तारी के डर से इधर उधर भागते फिर रहा था और उसने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व ज़मानत की अर्ज़ी सेशन कोर्ट में दी थी वहां से अर्ज़ी खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया लेकिन वहां भी हाईकोर्ट भी अर्ज़ी खारिज कर दी।
मीरा रोड के रहिवासी नय्यर आज़म के साथ महाराष्ट्र अल्प संख्यक आयोग के चेयरमैन मुहम्मद हुसैन खान उर्फ़ अमीर साहब के भांजे अनवार मुहम्मद खान ने मुंबई के मुहम्मद अली रोड पर स्थित बीएमसी की दो दुकानों को उन्हें सौंपने के नाम पर बीएमसी की फीस कह कर 6,70,000 रूपए ऐंठ लिए और बदले में बीएमसी की रसीद और कागज़ात दिए। शिकायतकर्ता के होश तब उड़े जब उन्होंने मुंबई के दादर स्थित बीएमसी के चीफ़ इंस्पेक्टर शॉप ऐंड स्टैब्लिशमेंट कार्यालय में पैसों की रसीद और कागज़ात दिखाए तो पता चला कि यह दोनों फ़र्ज़ी हैं जिसके बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। शिकायतकर्ता ने यह सारे पैसे चेयरमैन मुहम्मद हुसैन खान के भांजे अनवार मुहम्मद खान के बैंक खाते में साल 2015 और 2016 के दौरान जमा किए थे।
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