बॉम्बे लीक्स ,मुंबई
पुलिस की लापरवाही का मामला अक्सर देखने को मिलता रहता है।लेकिन अभी जो मामला सुर्खियां बना है उसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा।जी है मुंबई कोर्ट से एक साल पहले जारी हुआ वारंट अधिकारियों तक न पहुँचने पर आरोपी रिहा हो गया।यह वारंट मुंबई कोर्ट से बांदा जेल अधिकारियों तक पहुचना था।इसका नुकसान यह हुआ कि आरोपी इसका फायदा उठाते हुए एक मामले में जेल से रिहा हो गए।अब मुंबई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आईजी जेल से इस मामले की रिपोर्ट मांगी तो जेल महानिरीक्षक लखनऊ ने बांदा जेल अधीक्षक सहित पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि मुंबई की एक कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत 4 वांटेड आरोपियों की पेशी को लेकर बांदा जेल अधिकारियों को 2022 में वांरट जारी किया था। ये सभी आरोपी 2017 में बांदा शहर के स्टेशन रोड में एक आर्म्स की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने को लेकर बांदा जेल में बंद था।वहीं इनका एक साथी हमीरपुर जेल में बंद है।जेल में बंद चारों आरोपी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत वांटेड थे। मुंबई की विशेष अदालत ने वारंट जारी कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बांदा कारागार अधीक्षक को आदेश दिए थे। शहर के स्टेशन रोड में 13 जनवरी 2017 को पंजाब आर्मरी में शस्त्र लूट कांड को अंजाम देने वाले पांच आरोपी बांदा जेल में बंद थे।इनमें चार आरोपी मोहम्मद सलमान कुरैशी, संजय सालुंके, वाजिद शाह और आमिर रफीक शेख महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत वांटेड थे। मुंबई की विशेष अदालत ने इनके विरुद्ध मई 2022 को वारंट जारी कर कारागार अधीक्षक बांदा को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया।बांदा कारागार अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का कहना है कि मामला 2022 का है। आरोपियों की पत्रावली में मुंबई की विशेष अदालत का कोई वारंट नहीं है। वारंट कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बताया कि इसकी जानकारी जब उन्हें हुई तो जेल में बंद एक आरोपी आमिर को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश कर दिया है।जानकारी के मुताबिक अब मुंबई कोर्ट ने 12 जून 2022 को बांदा कारागार अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस भेजा है । इसमें कहा कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके बाद भी बांदा जेल के अधिकारियों ने आरोपियों की कोर्ट में न तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई और न ही व्यक्तिगत रूप से पेश किया।
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