कौशांबी: कौशांबी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में 25 फरवरी 2024 को रसूलपुर पिपरहाई इलाके में हुई हत्या के मामले में कौशांबी जेल में कैद 2 लोगों को सुबूतों की कमी और 13 गवाहों की गवाही झूठी साबित होने की वजह से आरोपियों को मंझनपुर अपर जिला न्यायाधीश कक्ष संख्या 1 ने इन आरोपियों को बा इज़्ज़त बरी करते हुए पुलिस को यह नसीहत भी की है कि ऐसे किसी को भी जबरदस्ती न फंसाया जाए ।
पुलिस ने इस मामले में 23.4.2024 को चार्जशीट दाखिल की थी चार्जशीट में पुलिस ने 13 गवाहों की गवाही की बुनियाद पर FIR में दर्ज नामजद आरोपियों को ही आरोपी बनाया और उनपर हत्या का चार्ज फ्रेम किया गया ।कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील कुलदीप कुमार शुक्ला ,अब्दुल कादिर और पीड़ित पक्ष की तरफ से सरकारी वकील रमेश तिवारी और केडी द्विवेदी की मौजूदगी में बहस हुई जिसमें बचाव पक्ष ने 13 गवाहों से क्रॉस एग्जामिन किया किसी भी गवाह ने इन 2 आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी या उनकी मौजूदगी घटना स्थल पर साबित करने में नाकाम रहे ।इसके अलावा जांच अफसर ने अपनी जांच में बहुत से खामियां छोड़ी थीं जिसकी वजह से बचाव पक्ष के वकील के सामने बेबस नजर आए ।
आपको बतादें की वारदात 25 फरवरी 2024 की है जब प्रकाश सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष ने अपने बयान में बताया कि उनके गांव के प्रमोद पाण्डे व उनके लड़के प्रदीप पाण्डे मेरे जमीन पर कब्जा कर लिये थे और वहां घर बनवाने लगे तब मैं और मेरा भाई शत्रुघन सिंह उन्हे घर बनाने से रोकने गए तो प्रमोद पाण्डे ने मेरे भाई के सिर पर दो बार कुल्हाड़ी मार दिया और उनका लड़का प्रदीप पाण्डे पैर पर एक लाठी मारा ।
मेरे भाई शत्रुघन के सिर पर गम्भीर चोट आई और मुझे भी लाठी से दौड़ाया तो मैं दूसरे के घर में भाग कर अपने घर पर फोन किया तो मेरे चचेरे भाई सन्तोष सिंह व डिप्पिल सिंह आये तो आरोपी गाली गलौज देते हुये भाग गये मेरे भाई को अरमान अस्पताल ले गए फिर वहां से मंझनपुर रिफर किया गया। मंझनपुर से एस.आर.एन. के लिए रिफर किया गया। एस.आर.एन. अस्पताल में उनका मृत्यु हो गई। वही पर पोस्टमार्टम और पंचनामा हुआ था। पंचनामा की कार्यवाही इलाहाबाद में मेरे सामने हुई थी।
पिपरी पुलिस थाना ने इस मामले में धारा 307,504,506,302,34 IPC के तहत मामला दर्ज कर के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वारदाता के समय दोनों आरोपी धार्मिक काम के लिए कहीं और गए थे बचाव पक्ष ने इसके लिए 2 गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया।
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