
बॉम्बे लीक्स , मुंबई
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।इस बीच CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा सत्र और छुटि्टयों के बीच स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा है।आदेश के बाद सीजीआई के अनुसार मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में होगी।
दरअसल प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई का आदेश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिये। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीपी में शरद पवार गुट की अजीत पवार गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं के जल्दी निपटाने की मांग पर ये आदेश दिये।जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर द्वारा लंबित अयोग्यता याचिकाओं के निपटारे में की जा रही देरी पर सोमवार को एक बार फिर कहा कि दसवीं अनुसूची में दी गई व्यवस्था की मर्यादा बनाये रखी जानी चाहिए।शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुनील प्रभु और एनसीपी के शरद पवार गुट की ओर से जयंत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर स्पीकर को लंबित अयोग्यता याचिकाएं जल्द निपटाने का आदेश मांगा है। सोमवार को मामले पर सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्पीकर द्वारा अयोग्यता याचिकाओं पर की जा रही देरी पर सवाल उठाया।सॉलिसिटर जनरल ने दिवाली की छुट्टियों और विधानसभा के शीतकालीन सत्र का हवाला देते हुए कहा कि 31 जनवरी से पहले संभव नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि शिवसेना के मामले में अयोग्यता याचिकाओं का निपटारा 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए और एनसीपी के मामले में लंबित याचिकाओं का निपटारा 31 जनवरी 2024 तक कर दिया जाए।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अंतिम मौका देने की बात कही थी। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि विरोधी धड़े (उद्धव ठाकरे) की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर फैसला लेने के लिए स्पीकर वास्तविक समयसीमा निर्धारित करें। अयोग्यता की याचिकाओं को जल्द निर्णय लिए जाने की जरूरत है।
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