
मुंबई: मुंबई की काला घोड़ा सेशन कोर्ट में मरियम महबूब कोड़ीया, हुसैन कोड़ीया ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी के लिए याचिका दखिल की है जिसमें आज इस मामले की सुनवाई होगी ।ज्ञात हो को की मुंबई के पायधुनी पुलिस थाने में 2 फरवरी को बिल्डर यूसुफ इब्राहिम सुपारीवाला उर्फ बाबा सुपारीवाला ,मरियम महबूब कोड़ीया, हुसैन कोड़ीया के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी वाडा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया शिकायतकर्ता मोहम्मद रफीक उस्मान पुदीनावाला ने शिकायत करते हुए आरोप लगाए है कि आरोपियों ने एस एस रियल्टर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसमें 5 पार्टनर थे इसमें यूसुफ इब्राहिम सुपारी वाला समेत 4 और पार्टनर शिकायतकर्ता भी इसमें पार्टनर थे इस बिल्डिंग का नाम मडियार मेंशन सीएस नम्बर 785 मांडवी डिवीजन था जो कि पायधुनी थाने की हद में है।
इस बिल्डिंग में 2 कमर्शियल जगहें शिकायतकर्ता ने खरीद लिया इसके बाद कंपनी के अंदर डीड ऑफ सेल्टलमेंट बना था और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट बना था जिसके अंदर सब्जी पार्टनरों को इस बात की जानकारी थी कि यह दोनों जगहें शिकायतकर्ता ने खरीद ली है बावजूद इसके आरोपी और पार्टनर यूसुफ इब्राहिम सुपारीवाला उर्फ बाबा ने इस जगह को बेचने वाले रेंटल के नाम पर परमानेंट अल्टरनेट एकमांडेशन एग्रीमेंट रजिस्टर कर के उनके नाम पर 650 स्क्वायरफिट के दो फ्लोर आरोपी मरियम महबूब कोड़ीया, हुसैन कोड़ीया के नाम पर रजिस्टर कर दिया और यह परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट रजिस्टर करते वक्त आरोपी ने फर्जी भाड़ा पावती लगाकर डॉक्यूमेंट महाडा में जमा कर दिया और परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट रजिस्टर की बुनियाद पर आगे का काम करने के लिए बीएमसी से सीसी निकाला।
आपको बता दें कि मुख्य आरोपी यूसुफ इब्राहिम सुपारीवाला उर्फ बाबा के खिलाफ इस से पहले मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस थाने ने फर्जीवाड़ा की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है जबकि भायखला इलाके में हबीब बिल्डिंग में निर्माण कार्य के दौरान होने वाली मौत के मामले में भी आग्रीपाड़ा पुलिस ने भी fir दर्ज की है।
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