बॉम्बे लीक्स ,मुंबई
मुंबई: महाराष्ट्र में सीएम ठाकरे के विरुद्ध ताल ठोकने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम व बेटे नीतेश के खिलाफ पुणे पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है।सर्कुलर के मुताबिक नारायण राणे की पत्नी और बेटा देश छोड़कर जा सकते है।ऐसे में पुणे क्राईम ब्रांच ने एहतियातन दोनों के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। एएनआई के मुताबिक राणे की पत्नी नीलम और बेटे नीतेश पर वित्तीय संस्थानों से लिये गए ऋण को अब तक न चुकाने का आरोप है। बेटे नीतेश और पत्नी नीलम पर लगभग 61 करोड़ रुपए का लोन बकाया है।दर्ज आकड़ो के अनुसार बेटे नीतेश पर 27 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ पत्नी नीलम पर 34 करोड़ रुपए के बकाया का आरोप है।
गौरतलब है कि राणे की पत्नी और बेटे द्वारा उनकी अपनी कंपनी के लिए कुछ वर्षों पहले कर्ज़ लिया गया है।नीलम और नितेश द्वारा लिए गए कर्ज़ की अब तक भरपाई नही की गई।रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने यह रकम अब तक बैंकों को नहीं चुकाई है।ऐसे में ऋण लेने वाली उनकी सहयोगी कंपनियों को एनपीए श्रेणी में डाल दिया गया है। एएनआई के मुताबिक, इस बारे में बैंक ने केंद्र सरकार को लिखित तौर पर सूचना दी थी। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार को केंद्र द्वारा उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।जिसके मद्देनजर जैसे ही इस संबंध में राज्य सरकार से महाराष्ट्र पुलिस को आदेश जारी हुआ।इसकी सूचना मिलते ही महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने पुणे सिटी पुलिस को नीलम और नीतेश के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का निर्देश जारी कर दिया।
पुणे सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कार्रवाई से बचने के लिए मां-बेटा देश छोड़कर भी जा सकते है। यही नही महाराष्ट्र पुलिस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत सभी संबंधित विभागों को इस बारे में अवगत भी करा दिया है।जिसके बाद नीतेश और नीलम के देश छोड़कर जाने की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
वहीं इस बारे में महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि नीलम और नीतेश ने जिस बैंक से लोन लेकर कर्ज़ की अदायगी नही की है।उस बैंक द्वारा अपने बकाये की जानकारी केंद्र सरकार को दी गई थी।ऐसे में लोन के इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा यह उचित कदम उठाया गया है।कहा कि केंद्र से मिले आदेश के बाद राज्य सरकार ने महज़ इस पर अपनी कार्रवाई की है।
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