बॉम्बे लीक्स ,दिल्ली
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की है जिसके तहत एक्टर ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा की गुहार लगाई है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से इस्तेमाल हो रही चीजों पर एक्टर ने नाराजगी जताई है।एक्टर का मानना है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है और पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है।अब उन्हें कोर्ट से इस मामले पर राहत मिल गई है।
गौरतलब है कि एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। बिना उनकी परमिशन के फोटोज और आवाज का इस्तेमाल ना किया जाए। इस मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये फैसला एक्टर के हक में आया है। चलिए बताते हैं एक्टर की किस-किस चीज पर रोक लगाई गई है।बुधवार को अनिल कपूर के याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्टर के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करते हुए फैसला उनके हक में सुनाया। अब उनकी सहमति के बिना उनके नाम, फोटो या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की ओर से कहा गया कि किसी शख्स के नाम, आवाज, इमेज या डायलॉग को अवैध तरीके से इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी सेलेब को एंडोर्स करने पर कई लोगों की आजीविका निर्भर करती है। ऐसे में इसे अवैध रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देकर खराब नहीं किया जा सकता है।डिलओ उच्च कोर्ट की ओर से लिंक को हटाने का भी आदेश दिया गया है। कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कई लोग दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज को भी अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। इसके अलावा कोर्ट एक्टर से जुड़े अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य सभी लिंक को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी करेगा।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अब उपलब्ध उपकरण लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वादी के व्यक्तित्व का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। सेलिब्रिटी को निजता का अधिकार भी प्राप्त है। अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी वीडियो वायरल करने पर रोक का आदेश जारी किया। साथ ही अदालत ने मौजूदा सभी लिंक को तुरंत हटाने का दूर संचार विभाग और केंद्र सरकार को निद्रेश भी जारी कर दिया।
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