बॉम्बे लीक्स ,दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंट केस में दोषी आरिज खान की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इसी मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे।बता दें कि बटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आरिज खान को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में आरिज की दोष सिद्धि के फैसले को बरकरार रखा लेकिन इसके बावजूद केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस न मानते हुए आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया है।
गौरतलब है कि दिल्ली में 2008 में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बाटला हाउस में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और इसमें इंस्पेक्टर शर्मा 19 सितंबर 2008 को मारे गए थे।सिलसिलेवार बिस्फोट में दिल्ली के 39 लोग मारे गए थे, जबकि 159 घायल हुए थे।शर्मा ने विस्फोटों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश में उस स्थान पर छापा मारा था।इस दौरान आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी।बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी।पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। जबकि आरोपी शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी।वहीं, मुठभेड़ के दौरान आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।निचली अदालत ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को मृत्युदंड तजवीज करते हुए उस पर 11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।फैसले के बाद निचली अदालत ने हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेज दिया था।दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई और सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद बीते 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित किया था।इस एनकाउंटर में मोहन चन्द्र शर्मा टीम का नेतृत्व कर रहे थे।शर्मा को मुठभेड़ के दौरान तीन गोलियां लगने पर होली फैमिली अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस दौरान मानवाधिकार संगठनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया।दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे। दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिली थी। 2013 में अदालत ने शर्मा की हत्या के आरोप में शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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