बॉम्बे लीक्स, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक टीचर के खिलाफ विशेष समुदाय पर टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया है।मामला दिल्ली के शाहदरा का बताया जा रहा है।दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।टीचर पर स्कूल के चार छात्रों का आरोप है कि उनके शिक्षक ने सांप्रदायिक टिप्पणी कर पूछा कि विभाजन के दौरान उनके परिवार पाकिस्तान क्यों नहीं गए।बता दे कि हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर में वीडियो में एक स्कूल में टीचर मुस्लिम छात्र पर अन्य सहपाठियों से थप्पड़ मरवाती नजर आ रही है। साथ ही टीचर तृप्ता त्यागी सांप्रदायिक टिप्पणी करती हुई भी सुनाई दे रही है।
गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरगनर से टीचर तृप्ति त्यागी का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शाहदरा से सामने आया है।जहां सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका पर मुस्लिम छात्र के सामने मक्का-मदीना को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शाहदरा जिले के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षिका पर मुस्लिम बच्चे के सामने मक्का मदीना के बारे में विवादित टिप्पणी करने के साथ और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं।वहीं दिल्ली शाहदरा के मुस्लिम समुदाय के नाबालिग छात्र ने आरोप लगाया कि टीचर ने कहा कि देश के बंटवारे के बाद तुम लोग भारत में क्यों आए।हिंदुस्तान की आजादी में विशेष समुदाय का कोई योगदान नहीं है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “घटना पिछले हफ्ते हुई।हमें एक शिकायत मिली और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया मामले की जांच चल रही है।कहा कि, उन्हें इस मामले में शिकायत के बाद हमने बच्चे की काउंसलिंग की।सत्यता सामने आने पर मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल बाजपेई का कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली के शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर शिक्षक के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे।बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था इसमें एक महिला टीचर एक छात्र को क्लास के दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है।वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने घटना का संज्ञान लिया है।NCPCR ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तृप्ता त्यागी के स्कूल (नेहा पब्लिक स्कूल) के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा NCPCR ने मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।RTE एक्ट, 2009 की धारा-17 (बच्चे को शारीरिक दंड/मानसिक उत्पीड़न) के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी और NCPCR को सूचित किया जाएगा।
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