मुंबई : मध्य रेलवे ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को बताया है कि घाटकोपर होर्डिंग हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्य रेलवे ने 4 विशाल होर्डिंग हटा दिए हैं और 14 होर्डिंग का आकार छोटा कर दिया है। पश्चिम रेलवे ने यह कहते हुए कार्रवाई की जानकारी नहीं दी कि मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य रेलवे से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा था। मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बी अरुण कुमार ने की गई कार्रवाइयों की एक सूची दी। इस सूची के 18 होर्डिंग्स में से 4 को स्थायी रूप से हटा दिया गया है। इसके 2 स्थान हैं सैंडहर्स्ट रोड (3200 फीट), चूनाभट्टी (3200 फीट), तिलक नगर (1598 फीट) है। इनमें से मेसर्स रोशन स्पेस के पास 2 होर्डिंग और मेसर्स पायनियर और मेसर्स अलख के पास 1-1 होर्डिंग थी।
जिन होर्डिंग्स का आकार छोटा किया गया है उनमें वाडी बंदर, भायखला में 3, चूनाभट्टी में 5, सुमन नगर में 3 और तिलकनगर में 2 होर्डिंग्स शामिल हैं। देवांगी आउटडोर के 7, मेसर्स रोशन स्पेस के 2, मेसर्स झेस्ट एंटरप्राइज के 2, मेसर्स वॉलॉप, मेसर्स कोठारी और मेसर्स न्यूक्लसीट्स के 1-1 होर्डिंग्स सहित 14 होर्डिंग्स का आकार छोटा कर दिया गया है।
पश्चिम रेलवे असमंजस में
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई कार्रवाई के बारे में पूछा तो पश्चिम रेलवे के जन सूचना अधिकारी सौरभ कुमार ने यह कहते हुए कार्रवाई की जानकारी नहीं दी कि मांगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है।
अनिल गलगली ने मध्य रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों पर खुशी जाहिर की है। इससे भविष्य में घाटकोपर जैसी त्रासदी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी।
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