मुंबई के भाईखला पुलिस थाने ने 35 साल के जमील रफीक शेख नाम के एक व्यक्ति को 90 लाख की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ़्तार किया है पुलिस ने शिकायतकरता मोहम्मद उमर शेख की शिकायत पर 6 मार्च को आरोपी के खिलाफ आई पी सी की धारा 420 के तहेत मामला दर्ज कर के आरोपी को वसई स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि आरोपी ने मुंबई के भाईखला पुलिस थाने की हद में रहने वाले दलिमा स्ट्रीट के मोहम्मद उमर को घर दिलाने के नाम पर सन 2015 में 90 लाख रूपये लिए थे लेकिन घर दिलाने में आना कानी करने लगा जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उन्हें धमकाना शुरु कर दिया।
पीड़ित ने इस बीच आरोपी से कई बार संपर्क किया लेकिन उसका कोई अता पता न होने के कारण पीड़ित ने भाईखाला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। फ़िलहाल कोर्ट ने आरोपी को 11 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया।
Post View : 10557