
बॉम्बे लीक्स , दिल्ली
PM मोदी डिग्री केस से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की उम्मीद नही दिख रही।देश की सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को राहत देने से इंकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में केजरीवाल की पेशी में रोक की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि मामला गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे।हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला दे।जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि आरोपी कठघरे में खड़े हों और अपनी बात कहें।
गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के संबंध में गुजरात विश्वविद्यालय की दायर आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने के अनुरोध वाली आप नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।कोर्ट ने कहा कि आपकी रिवीजन याचिका हाई कोर्ट में लंबित है।ऐसे में यहां सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने समन जारी किया है।दरअसल यूनिवर्सिटी ने अपने खिलाफ बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किया है।कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से गलत तरीके से इनकार कर दिया है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है।बता दें कि 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया थाम इसमें गुजरात विश्वविद्यालय को केजरीवाल को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की आरटीआई (RTI) याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखती है।बता दें कि 31 मार्च को गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया था। इसमें गुजरात विश्वविद्यालय (Gujarat University) को केजरीवाल को पीएम मोदी (PM Modi) की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल की आरटीआई (RTI) याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखती है।
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