शाहिद अंसारी
मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट ने आज पूणे एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ज़रिए पूणे एयरपोर्ट ड्युटी फ़्री परिसर में मौजूद प्लस मैक्स प्राइवेट लिमेटेड कंपनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के दिन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को हाजिर होने का आदेश दिया है।
दर असल पूणे एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने 26 सितंबर 2017 को पूणे एयरपोर्ट के ड्युटी फ्री वाइन शॉप में मौजूद प्लस मैक्स कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए दस्वेज़ों की मांग की और इसके लिए 3 दिन तक का समय दिया था। नोटिस देने के दौरान एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नियम का उल्लघन करते हुए एयरपोर्ट के उस परिसर में दाखिल हुए जहां उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉर्टी ने एक्साइज़ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पकड़ लिया। लेकिन एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने सरकारी काम की दुहाई देकर बच निकलने में कामयाब हो गए थे।
28 सितंबर की दोपहेर को एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने प्लस मैक्स के शॉप मैनेजर को कॉल कर के अपने कार्यालय बुलाया और जैसे ही शॉप मैनेजर वहां पहुंचा उसे एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कोर्ट में पेश करते हुए पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से मांग की लेकिन कोर्ट ने एक्साइज़ डिपार्टमेंट की एक न सुनते हुए गिरफ्तार शॉप मैनेजर को ज़मानत पर रेहा करने का आदेश दिया।
प्लस मैक्स कंपनी ने इस बात को देख मुंबई हाईकोर्ट में दस्तक दी। बचाव पक्ष के वकील भावेश परमार ने बताया किपहली सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को हाजिर होने के लिए कहा लेकिन उन्होंने अगली सुनवाई के दौरान किसी कारण से कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए।
जानकारी में इस बात का पता चला है कि यह सारी अवैध कार्रवाई महाराष्ट्र एक्साइज़ कमिश्नर अश्विनी जोशी के इशारे पर की गई थी जिसका सीधे सीधे फाएदा प्लस मैक्स कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी को पहुंचता है। मुंबई हाईकोर्ट ने इससे पहले एरोज़ सिनेमा के मामले में अश्विनी जोशी के ज़रिए अवैध कार्रवाई को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया था जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी।
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