Chembur Stray Cats Poisoning FIR PETA – मुंबई के पूर्वी उपनगर चेंबूर में बेजुबान जानवरों के खिलाफ क्रूरता का एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां पिछले कुछ दिनों के भीतर लगभग 20 लावारिस बिल्लियों (Stray Cats) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्थानीय पशु प्रेमियों और जागरूक नागरिकों ने इलाके के विभिन्न कोनों से बिल्लियों के शव बरामद किए, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर भोजन में तीव्र जहर मिलाकर इन बिल्लियों को खिलाया है। स्थानीय एक्टिविस्टों की शिकायत के बाद चेंबूर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं, पशु अधिकार संगठन ‘पेटा इंडिया’ (PETA India) ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सुराग देने वाले को 50,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।
Chembur Stray Cats Poisoning FIR PETA – मुंह से झाग और तड़पकर मौत, पशु प्रेमियों ने लगाया सुनियोजित जहर देने का आरोप
घटना का खुलासा तब हुआ जब इलाके में नियमित रूप से आवारा जानवरों को खाना खिलाने वाले स्थानीय फीडर्स ने कई बिल्लियों को मृत और गंभीर हालत में तड़पते हुए देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिल्लियों के मुंह से गाढ़ा झाग निकल रहा था और उनके शरीर में ऐंठन थी, जो जहर के सेवन का स्पष्ट लक्षण माना जाता है। देखते ही देखते इलाके में कुल 18 से 20 बिल्लियों के शव मिलने से स्थानीय निवासियों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि बेजुबानों को खत्म करने की सोची-समझी क्रूर साजिश है।
Chembur Stray Cats Poisoning FIR PETA – पेटा इंडिया ने ₹50,000 इनाम की घोषणा की, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए शव
मामले की गंभीरता को देखते हुए ‘पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (PETA) इंडिया ने त्वरित हस्तक्षेप किया है। पेटा ने चेंबूर के तिलक नगर और आसपास के इलाकों में पोस्टर लगाने का फैसला किया है और आरोपी की पहचान या सूचना देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही संस्था ने मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की मांग की है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ मृत बिल्लियों के शवों को कब्जे में लेकर सरकारी पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम और विसरा (Viscera) जांच के लिए भेज दिया है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि किस प्रकार का जहरीला रसायन इस्तेमाल किया गया था।
Chembur Stray Cats Poisoning FIR PETA – पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बीएनएस के तहत मामला दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
चेंबूर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 (जानवरों को अपंग करना या मारना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA Act), 1960 की धारा 11 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दल घटना स्थल और आसपास की हाउसिंग सोसायटियों के प्रवेश द्वारों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि संदिग्ध गतिविधि में लिप्त व्यक्ति की पहचान की जा सके। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी ने किसी व्यक्ति को जानवरों को संदिग्ध खाना देते देखा हो तो तुरंत जांच अधिकारियों से संपर्क करें।
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