बॉम्बे लीक्स ,गुजरात।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था।जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से इस फ़ैसले को गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की गई थी।जहाँ से आये फैसले पर कोर्ट ने राहुल गांधी की सांसदी बरकरार रखने के खिलाफ लोवर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य नेताओं ने बयान दिए हैं।
गौरतलब है कि राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था।जिसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।सजा के बाद राहुल गांधी की वायनाड से लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है।फैसले के खिलाफ राहुल गांधी न3 गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था।अदालत ने राहुल गाँधी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।ऐसे में अब राहुल को गुजरात हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है।गुजरात हाईकोर्ट कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है।गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच याचिका खारिज करते हुए कहा, राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।कहा कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। बल्कि एक अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए।कहा कि आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई।सजा पर रोक न लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होगा।दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं दिया गया।सेशन कोर्ट का आदेश न्यायसंगत एवं उचित है।वहीं राहुल को गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर हो गया।कांग्रेस ने इसके खिलाफ जहां 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करने की बात कही है।कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्याय नहीं हुआ। यह लोकतंत्र की हत्या है।कहा आज पूरा देश और विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़े खड़ा है।शिवसेना (उद्धव) के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी पर गुजरात कोर्ट के निर्णय से देश सहमत नही है. ऐसे केस में सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है। भ्रष्टाचार के आरोप में इतने बड़े-बड़े अपराधी बैठे हैं।वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का समर्थन किया है।बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ़ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
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