बॉम्बे लीक्स
दिल्ली : अदालत ने केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पर आदेश पारित किया है।दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोईश ईरानी के गोवा स्थित कथित बार और रेस्तरां लाइसेंस विवाद पर कांग्रेस नेताओं द्वारा किये गए ट्वीट को डिलीट करने का आदेश जारी किया है।वही स्मृति द्वारा दायर किये गए मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने के आरोप लगाया था। स्मृति ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि मेरी बेटी 18 साल की है, जो राजनीति नहीं करती। स्मृति के मुताबिक उनकी बेटी का बार से कोई संबंध नही है।कहा था कि कांग्रेस ने एक आरटीआई के आधार पर उनकी बेटी पर गलत आरोप लगाये है।
जिसके बाद आरोपों से तिलमिलाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि कोर्ट में कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा।स्मृति ईरानी ने स्वयं और बेटी के ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ,डिसूजा और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है।जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था।
रमेश और खेड़ा ने आरटीआई के हवाले से दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी गोवा में अवैध रूप से बार चला रही है।आरोप था कि जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस जारी किया गया उस व्यक्ति की मौत लाइसेंस जारी होने के एक साल पहले हो चुकी थी।कांग्रेस नेताओं का कहना था कि एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस कैसे जारी किया गया।
कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी की थी।कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा स्थित रेस्त्रां को लेकर हमला साधा था।कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि वह जिस पार्टी से जुड़ी हैं। उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चला रही है।जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर लग रहे आरोपों के बाद उन्होंने रविवार को जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा था कि वे उन पर तथा उनकी बेटी पर लगाए गए ‘‘निराधार और झूठे” आरोपों के लिए माफी मांगे।जिसके लिए ईरानी ने उन्हें माफी मांगने का 24 घँटे का अल्टीमेटम भी दिया था।माफी न मांगने के बाद ईरानी ने हाईकोर्ट का रुख करके मानहानि का दावा कर दिया है।जिसके बाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर 18 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में जवाब के साथ हाजिर होने का कहा है।मानहानि का सिविल सूट होने की वजह से समन भी जारी किया गया है।
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