BMC Issues Stop Work – मुंबई में बढ़ते वायु और धूल प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने पश्चिमी उपनगर अंधेरी वेस्ट में वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले एक बिल्डर पर कड़ा शिकंजा कसा है। लोखंडवाला स्थित फर्स्ट क्रॉस लेन पर एक पुरानी आवासीय इमारत के पुनर्विकास और विध्वंस (Demolition) के दौरान उड़ने वाली भारी धूल और प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का संज्ञान लेते हुए बीएमसी के के-वेस्ट (K-West) वार्ड ने संबंधित डेवलपर को ‘स्टॉप-वर्क’ (काम रोको) नोटिस थमा दिया है। नागरिकों का आरोप था कि डेवलपर बिना किसी आवश्यक डस्ट-कंट्रोल उपायों और ग्रीन नेट के इमारत को तोड़ रहा था, जिससे पूरे इलाके में धूल का गुबार फैलने से बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।
BMC Issues Stop Work – फर्स्ट क्रॉस लेन पर नियमों की अनदेखी; चारों ओर फैली धूल से नागरिकों का सांस लेना हुआ दूभर
स्थानीय निवासियों के अनुसार, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की शांत फर्स्ट क्रॉस लेन पर स्थित इमारत को गिराने का काम कई दिनों से चल रहा था। इस दौरान डेवलपर ने न तो मलबे पर पानी का नियमित छिड़काव (Water Sprinkling) किया और न ही 25-30 फीट ऊंची धातु की शीटें या एंटी-स्मॉग गन तैनात की थीं। विध्वंस के चलते उड़ने वाली बारीक कंक्रीट की धूल आसपास की इमारतों की बालकनियों, खिड़कियों और घरों के भीतर तक पहुंच रही थी, जिससे इलाके में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और सांस के मरीजों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। नाराज रहवासियों ने इस लापरवाही की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के साथ ही स्थानीय नागरिक प्रशासन को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।
BMC Issues Stop Work – के-वेस्ट वार्ड ने जारी किया कारण बताओ नोटिस; डेवलपर पर लगाया गया आर्थिक जुर्माना
शिकायत की गंभीरता और मीडिया रिपोर्ट्स सामने आने के बाद बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि की। इसके बाद 20 अक्टूबर को वार्ड प्रशासन ने डेवलपर को तत्काल प्रभाव से काम रोकने का लिखित आदेश जारी कर दिया। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि नगर निगम ने काम रोकने के आदेश के साथ-साथ संबंधित डेवलपर को एक कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) भी जारी किया है और पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने के लिए उस पर आर्थिक जुर्माना भी ठोका है। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि जब तक वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सभी अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं की जातीं, तब तक साइट पर कोई भी गतिविधि शुरू नहीं होने दी जाएगी।
BMC Issues Stop Work – मुंबई भर में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बीएमसी की कड़ी निगरानी; 27-सूत्रीय डस्ट गाइडलाइंस लागू
उल्लेखनीय है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद बीएमसी ने मुंबई के सभी 24 वार्डों में निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं के लिए 27-सूत्रीय व्यापक वायु प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देश अनिवार्य किए हैं। इसके तहत हर निर्माण स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, वायु गुणवत्ता सेंसर (AQI Monitors), तिरपाल या ग्रीन नेट का सुरक्षा घेरा और मलबे के वैज्ञानिक परिवहन के लिए जीपीएस लगे वाहनों का उपयोग करना अनिवार्य है। के-वेस्ट वार्ड के अधिकारियों ने दोहराया है कि अंधेरी और जुहू जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा और नियमित उड़न दस्तों द्वारा साइट्स की औचक जांच जारी रहेगी
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