बॉम्बे लीक्स ,दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 2.44 करोड़ रुपए के सरकारी धन गबन मामले में दिल्ली पुलिस के 10 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। 2019 में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा 2 सब-इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाहरी जिले में तैनात दो महिला उप-निरीक्षकों, तीन हेड कांस्टेबलों और पांच कांस्टेबलों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में 1 अक्टूबर 2019 को एफआईआर दर्ज की थी।जिसके बाद गृह विभाग ने इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते हुए डिसक्लोजर स्टेटमेंट प्रस्तुत किया। इसमें कृष्ण, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीना कुमारी ने उनके द्वारा सरकारी धन के गबन की बात स्वीकार की है और गवाहों के बयान, जब्ती ज्ञापन के साथ-साथ अन्य छह आरोपियों के खातों का विवरण भी दिया गया है कि जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन की हेराफेरी में उनकी संलिप्तता दर्शाती है।
ईओडब्ल्यू, दिल्ली ने मामले में चार आरोपियों कृष्ण, विजेंदर सिंह, अनिल कुमार और मीना कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और अन्य छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की मंजूरी अदालत से मांगी गई है। उपराज्यपाल ने इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों की जांच करने पर उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।बयान के मुताबिक महिला पुलिस निरीक्षक मीणा कुमारी और हरेंदर, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, विजू पी.के., आनंद कुमार और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, रवींद्र, संजय दहिया व रोहित मामले में आरोपी हैं। इन पर सरकारी धन से 2.44 करोड़ रुपये का गबन कर निजी इस्तेमाल के लिए खर्च करने का आरोप है। बयान के मुताबिक पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति मांगने के दौरान गृह विभाग ने बताया कि पूछताछ में कृष्ण, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीणा कुमारी ने ‘स्वीकार’ किया है कि उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है।बयान के मुताबिक दिल्ली पुलिस पहले ही संविधान के अनुच्छेद 311(2)(बी) के प्रावधानों के तहत कृष्ण कुमार, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीण कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर चुकी है। ईओडब्ल्यू ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
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