बॉम्बे लीक्स ,झारखंड
राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार रखीं है।हाईकोर्ट ने राहुल को मिली राहत बरकरार रखते हुए अगली तिथि तक सुनवाई रखी है। राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस के सूचक को लिखित बहस जमा करने के लिए अंतिम मौका दे दिया है।
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। उच्च न्यायालय ने तीन फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी। उन्हें रांची में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य नवीन झा की शिकायत पर दर्ज मामले में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में दिए गए एक भाषण में भाजपा नेता अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। नवीन झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चाईबासा में एक रैली में भाजपा नेता अमित शाह को बदनाम के मकसद से उनपर विवादित टिप्पणी की थी। झा ने पिछले साल 24 अप्रैल को रांची के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद झा ने रांची के न्यायिक आयुक्त की अदालत के समक्ष संशोधित याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले को वापस उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के पास भेज दिया था।दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही संभव है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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