Mumbai Ganesh Idol Fitness Certificate – मुंबई के भुलेश्वर इलाके में गणेशोत्सव की तैयारियों के दौरान विशाल गणेश प्रतिमा के झुकने और क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आगामी गणेशोत्सव के दौरान किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएमसी ने बड़ी और ऊंची गणेश प्रतिमाओं के लिए ‘स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट’ (Structural Fitness Certificate) अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम के तहत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों और मूर्तिकारों को अब प्रतिमा स्थापित करने से पहले प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सुरक्षा व स्थिरता की जांच रिपोर्ट प्रशासन को सौंपनी होगी।
Mumbai Ganesh Idol Fitness Certificate – भुलेश्वर में मूर्ति झुकने की घटना के बाद प्रशासन ने लिया कड़ा संज्ञान
हाल ही में दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर क्षेत्र में एक सार्वजनिक पंडाल के लिए तैयार की जा रही विशाल गणेश प्रतिमा के संतुलन बिगड़ने और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। बीएमसी प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि उत्सव के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक लापरवाही या मूर्ति के असंतुलन से बड़ी जनहानि हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
Mumbai Ganesh Idol Fitness Certificate – मूर्तियों की ऊंचाई, भार और आंतरिक ढांचे की होगी तकनीकी जांच
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से 10 फीट से अधिक ऊंची प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) या शाडू माटी (Clay) से बनने वाली मूर्तियों के आंतरिक फ्रेम, लोहे की संरचना और आधार (बेस) की तकनीकी स्थिरता का परीक्षण किया जाएगा। प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर यह सत्यापित करेंगे कि मूर्ति अपने भार, ऊंचाई और परिवहन के दौरान लगने वाले झटकों को सुरक्षित रूप से सहन करने में सक्षम है या नहीं। फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मंडलों को पंडाल में मूर्ति स्थापना की अंतिम अनुमति जारी नहीं की जाएगी।
Mumbai Ganesh Idol Fitness Certificate – गणेशोत्सव मंडलों और मूर्तिकार संघों को जारी किए गए निर्देश
बीएमसी ने मुंबई के सभी 24 प्रशासनिक वार्डों के अधिकारियों, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति और मूर्तिकार संघों के साथ बैठक कर इन नए सुरक्षा नियमों की जानकारी दी है। प्रशासन ने मंडलों से अपील की है कि वे आगमन और विसर्जन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल, रूट की ऊंचाई और बिजली के तारों की दूरी का विशेष ध्यान रखें। नियमों का उल्लंघन करने वाले मंडलों और मूर्तिकारों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और नगर निगम अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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