मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।
Imran Khan – OCI कार्डधारकों को नहीं है विरोध प्रदर्शन का अधिकार
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों की तरह विरोध प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि इमरान खान एक अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए उन्हें देश के राजनीतिक मुद्दों या चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए था।
Imran Khan – अभिनेता ने दी बिना शर्त माफी और भविष्य में ऐसा न करने का दिया हलफनामा
अदालत की कड़ी टिप्पणियों के बाद, अभिनेता इमरान खान के वकीलों ने कोर्ट में उनका लिखित और बिना शर्त माफीनामा व हलफनामा पेश किया। हलफनामे में अभिनेता ने आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में कभी भी किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी को इसके लिए प्रेरित करेंगे।
Imran Khan – ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर फिलहाल रोक जारी, अगली सुनवाई दिसंबर में
इस मामले के बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी किए गए ‘लीव इंडिया’ (देश छोड़ने के) नोटिस को अदालत ने फिलहाल 7 दिसंबर तक के लिए स्थगित (abeyance) रखा है। साथ ही, अदालत ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि चूंकि अभिनेता का बचपन से भारत से गहरा नाता रहा है, इसलिए मामले में नरमी बरती जाए।
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