SC Dismisses FIR Plea – सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और अदालती निगरानी में आपराधिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अधिवक्ता घनश्याम दयालु उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए इस याचिका को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करार दिया।
SC Dismisses FIR Plea – पब्लिसिटी स्टंट बताकर याचिकाकर्ता वकील को लगाई फटकार
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि न्यायमूर्ति वर्मा के पद से इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें आपराधिक मुकदमों से कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसलिए कथित बेहिसाब नकदी बरामदगी मामले में उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इस पर पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप एक वकील हैं और यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की मांगों वाली याचिकाएं पहले भी खारिज की जा चुकी हैं और वह इस पर विचार करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है।
SC Dismisses FIR Plea – मार्च 2025 में आवास पर आग लगने के बाद खुला था मामला
यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 का है, जब दिल्ली स्थित तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अचानक आग लग गई थी। अग्निशमन दल के कर्मचारियों को राहत कार्य के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में अधजली और बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था, जिससे न्यायिक क्षेत्र में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।
SC Dismisses FIR Plea – महाभियोग प्रक्रिया के बीच अप्रैल 2026 में दिया था इस्तीफा
विवाद बढ़ने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था और उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। हालांकि, संसदीय समिति की कार्यवाही जारी रहने के बीच ही पूर्व जज यशवंत वर्मा ने अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया निष्प्रभावी हो गई थी।
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