Indian Railways Tea – भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं और स्टेशन पर मिलने वाली चाय, कॉफी व जलपान उनके सफर का अभिन्न हिस्सा होते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न हलकों में यह दावा तेजी से फैलने लगा कि रेलवे प्रशासन ने स्टेशनों पर चाय और कॉफी की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, रेलवे के नियमों और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के तथ्य-जांच (Fact Check) से स्पष्ट हुआ है कि पूरे रेलवे नेटवर्क में चाय-कॉफी की बिक्री पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रेलवे प्रशासन ने केवल स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की स्वच्छता, गुणवत्ता और अवैध वेंडरिंग (Unauthorised Vending) को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा खानपान दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है।
Indian Railways Tea – अवैध वेंडरों और मिलावट पर लगाम – तय मानकों के तहत ही स्टॉल संचालन की अनुमति
रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार, स्टेशनों पर खाद्य व पेय पदार्थों की बिक्री के लिए खानपान विक्रेताओं को सख्त नियामक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत केवल आईआरसीटीसी (IRCTC) या संबंधित जोनल रेलवे से वैध लाइसेंस प्राप्त अधिकृत स्टॉल धारकों को ही स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर चाय-कॉफी बेचने की इजाजत है। स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने, उच्च गुणवत्ता वाले दूध व सामग्री का उपयोग करने और स्वीकृत दरों (Menu & Tariff) पर ही सामान बेचने के कड़े नियम हैं। नियमों का उल्लंघन करने, अस्वच्छता फैलाने या बिना अनुमति सामान बेचने वाले वेंडरों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई और लाइसेंस जब्ती के प्रावधान लागू किए गए हैं।
Indian Railways Tea – संपूर्ण प्रतिबंध की खबरें भ्रामक – प्लेटफॉर्म नवीनीकरण और विशिष्ट श्रेणियों पर हो सकते हैं स्थानीय नियम
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण रेलवे नेटवर्क में चाय और कॉफी की बिक्री बंद होने की खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। किसी विशिष्ट स्टेशन के पुनर्विकास (Amrit Bharat Station Scheme) या प्लेटफॉर्म नवीनीकरण के दौरान कुछ समय के लिए स्टॉल्स की जगह में बदलाव या अस्थायी स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ सामान्य बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विश्वास करने से पहले जोनल रेलवे की आधिकारिक अधिसूचनाओं की पुष्टि अवश्य करें।
Indian Railways Tea – केवल अधिकृत स्टॉलों से खरीदारी की सलाह – डिजिटल बिलिंग और गुणवत्ता जांच अनिवार्य
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के दौरान केवल वैध पहचान पत्र (ID Card) पहने अधिकृत वेंडरों और निर्धारित कैटरिंग स्टॉलों से ही खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ खरीदें। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के तहत नियमित खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग या खराब गुणवत्ता की स्थिति में ‘रेल मदद’ (RailMadad) ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है, ताकि स्टेशनों पर उच्च स्तरीय यात्री सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
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