बॉम्बे लीक्स ,नई दिल्ली
नई दिल्ली : यूपी , एमपी , गुजरात के बाद दिल्ली पहुँचे भाजपा के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।ऐसे में भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही बुलडोजर कार्यवाही फिलहाल के लिए रोक दी गई है।आज दिल्ली की प्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। इस मामलर में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में इलाके में यथास्थिति बनाये रखने की बात कही है। ऐसे में अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रुक गई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि नॉर्थ एमसीडी ने जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माणों को हटाने का काम शुरू किया गया है उसे बंद करे और यथास्थिति को बहाल करे।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के बुलडोजर जहाँ थे वही थम से गए। यही नही जिन बुलडोजरों द्वारा निर्माण को तोड़ा गया था अब उन्ही बुल्डोजरो द्वारा साफ सफाई कर मलबे को हटाया जा रहा है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दाखिल की थी। उधर, दिल्ली हाई कोर्ट हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर प्रक्रिया में दखल देने से इनकार भी किया है।यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया। दवे ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपना पक्ष रखते हुए दवे ने कहा कि किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है।’ उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम पांच-छह दिन का नोटिस देना चाहिए था। दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश देते हुए गुरुवार के दिन सुनवाई सुनिश्चित कर उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका पर सुनवाई के बाद जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी हुआ है उसी की एक याचिकाकर्ता नेता वृंदा करात यहां पहुंची हुई हैं।
उन्होंने बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्रवाई को रुकवाया है। उन्होंने यहां स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से बात कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है।इस मामले को लेकर वृंदा करात ने मीडिया से बात की और कहा कि वह यहां सिर्फ इसलिए आई थीं क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी ध्वस्तीकरण का काम जारी रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि इसे रुकवाया जाए।
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