बॉम्बे लीक्स ,महाराष्ट्र
मुंबई : भाजपा समर्थक राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने राज्य में नफरत फैलाने की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।नवनीत राणा सांसद तो उनके पति रवि राणा विधायक है।दोनों ही दंपति भाजपा समर्थक कहे जाते है।गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने पूर्व सीएम फडणवीस से मदद की गुहार लगाई तो भाजपा नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने खार पुलिस गए।लेकिन वापसी में सोमैया भी भड़के शिवसैनिकों की क्रोध का शिकार हो गए।आज राणा दंपति को कल मुंबई की हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया था।राणा दंपति में सीएम उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के एलान के साथ साथ सीएम ठाकरे को चेतावनी दी थी।दोनों पर अलग अलग समूहों में नफरत फैलाने के तहत गिरफ्तार किया गया है।
राजठाकरे के लाउडस्पीकर विवाद को पैदा करने के बाद राणा दंपति ने सीएम ठाकरे के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी।जिसके विरोध में शिवसैनिकों का भारी जमावड़ा राणा दंपति के अमरावती और मुंबई स्थित आवास के बाहर एकत्र हो गया था।शिवसैनिकों ने राणा दंपति के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन किया।शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके आवास के बाहर देखा गया।मामला बढ़ता देख सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा के पाठ करने का एलान वापिस लेते हुए बैकफुट पर आ गई थी।बावजूद इसके नवनीत और उनके पति रवि को नफरत फैलाने के तहत पुलिस खार पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने के बाद नवनीत ने कहा कि हमें जबरन यहां लाया गया है। अपने बचाव के लिए राणा दंपति ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच भाजपा नेता किरीट राणा दंपति के सिपहसालार बनकर खार पुलिस स्टेशन पहुंच राणा दंपति से मुलाकात की। सोमैया ने खार थाने से निकलकर ट्वीट कर बताया कि शिवसेना के गुंडों ने खार थाने पर उनके ऊपर भारी पथराव किया। जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूटे और वे घायल हो गए।सोमैया ने बताया कि अब मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं।हालांकि सोमैया पर हमला हुआ या नही इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नही हुई है।
राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 153A, 35, 37, 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।बताया कि मेरे मुवक्किल के अनुसार गिरफ्तारी गैर कानूनी, अवैध और असंवैधानिक है।क्योंकि एक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक है तो दूसरा सांसद हैं। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेना जरूरी होता है। लेकिन किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, धारा 41(A) का नोटिस केस की स्थापना से 14 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए होता है।
हालांकि राणा दंपति ने गिरफ्तार होने से पूर्व भड़के शिवसेना कार्यकताओं के आगे अपने बयान वापिस ले लिए थे।कहा था कि अब वे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नही करेंगी।दावा किया था कि हम जो हनुमान चालीसा करने वाले थे, वो वहाँ पहुचकर कई भक्त अब मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।साथ ही नवनीत राणा ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने गुंडे हमारे घर अमरावती और मुंबई में भेजे है।ऐसे में अब वो शिवसेना नही रही न तो वे शिवसैनिक रहे।क्योंकि बाला साहब के साथ ही उनके शिवसैनिक भी चले गए है। आरोप लगाए थे कि आज की शिवसेना गुंडों की शिवसेना रह गई है।कहा था कि आज महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की शह पर गुंडागर्दी करने का काम खुले तौर पर रहा है।राणा दंपति ने कहा कि उन्हें डराया न जाये क्योंकि वे डरने वालों में से नही है।
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