मुंबई :मुंबई के जे जे मार्ग थाने के अंतर्गत वाटर गली में चल रहे अवैध निर्माण में बाल मजदूरी करने वाले मुहम्मद बिलाल की मौत के मामले में डी कंपनी के गुर्गे जाफर मच्छी और जीशान शमशि को सेशन कोर्ट से एंट्रिम रिलीफ मिल गई है मामले की अगली सुनवाई को हो गी इस एंट्रिम रिलीफ के बाद दोनों गुर्गों ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उसे 15 दिनों की मोहलत दी ताकि वह कोर्ट जा सकें और ज़मानत याचिका दाखिल कर सकें।
इस मामले में ताज़ा जानकारी सामने आई है की इस अवैध निर्माण में बिल्डर नटखट बालक उर्फ असलम बालक भी शामिल है क्योंकि बालक की बिल्डिंग परिसर में ही इस अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा था लेकिन बालक की साठ गांठ होने के कारण उसने भी मामले में चुप्पी साधी थी और नटखट बालक को चुप्पी के कारण 16 वर्षी बालक बिलाल की मौत हो गई।
चूंकि एक बच्चे की मौत का मामला था तो मुंबई पुलिस ने मजबूरन मामला दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी डी कंपनी के होने के कारण मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाए उन्हें कोर्ट जाने की मोहलत दी ताकि गिरफ्तार पूर्व जमानत की अर्जी वह दाखिल कर सकें इस तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रही।
चूंकि इस अवैध निर्माण में असलम बालक उर्फ नटखट बालक को फंडिंग रही और नटखट बालक के जितने भी अवैध और वैध निर्माण हैं उसमें मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों को पैसे निवेश हैं इसलिए नटखट बालक के खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई करने से कतराती है क्योंकि बालक के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब है की उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनके पैसे असलम बालक बाजार में निवेश करता है।
Bombay Leaks जल्द ही उन अफसरों के नाम और उनके रुपए नटखट बालक ने कहां कहां निवेश किए उसे उजागर करेगा ताकि पुलिस विभाग में मौजूद करोड़पति और पूंजीपति पुलिस वालों को असलियत पता चल सके।
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