मुंबई : मुंबई के वडाला इलाके में बीएमसी के बंगले पर अवैध कबज़े को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने डाक्टर हरीश पाठक को 4 हफ्तों के अंदर खाली करने का आदेश दिया है।
ध्यान रहे इस बंगले की मौजूदा कीमत 500 करोड़ के आस पास है और यह बीएमसी की सम्पत्ती है जिसे डाक्टर ने 2008 से कबज़ा किए बैठे थे।
डाक्टर पाठक इस बंगले में उस समय से रह रहे हैं जब वह केम हॉस्पिटल में कार्यरत थे। डाक्टर पाठक फिलहाल किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ़ फारेंसिक डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हैं। पाठक ने कहा है कि वह इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाऐंगे।
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